नियमों के पालन के लिए सख्त शर्तें
हुब्बल्ली. हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम आयुक्त ने सख्त शर्तों के साथ ईदगाह मैदान में तीन दिन गणेशोत्सव माने की अनुमति दी है। अनुमति के लिए विधायक अरविंद बेल्लद के नेतृत्व में गुरुवार सुबह से ही भाजपा और विभिन्न हिंदू संगठनों ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने लगातार प्रदर्शन किया था।
ईदगाह मैदान के आसपास सुरक्षा: ईदगाह मैदान के अंदर और बाहर एक-एक केएसआरपी दस्ते को तैनात कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैदान के अंदर पांच सीसीटीवी कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम से जुड़ा है। शुक्रवार दोपहर से मैदान में पार्किंग प्रतिबंधित किया गया है। शाम तक मैदान पूरी तरह खाली हो चुका था और पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। रात में नगर निगम आयुक्त की ओर से अनुमति पत्र जारी करते ही अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर पहरा लगाया गया है।
पांच फीट के गणपति
ईदगाह मैदान में स्थापित होने वाली गणपति की मूर्ति धारवाड़ के चरंती गार्डन के कलाकार संजय पाल बना रहे हैं। महामंडली ने पांच फीट ऊंची चट्टान पर विराजमान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्पर्श देने के लिए हुब्बल्ली केमूरुसाविरमठ लाया गया है। विधायक अरविंद बेल्लद ने कहा कि गणेशमूर्ति स्थापित की जाने वाली जगह पर 18 सितंबर को सुबह 10 बजे गंगा पूजन किया जाएगा। शांतिपूर्वक उत्सव मनाया जाएगा।
शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा की स्थापना की अनुमति देते ही जिलाधिकारी गुरुदत्त हेगड़े और पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने शहर के सर्किट हाउस में अंजुमन संस्था हुब्बल्ली के नेताओं के साथ बैठक की। जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने अपील की कि गणेश मूर्ति विसर्जन और ईद मिलाद जुलूस दोनों 28 सितंबर को होंगे। सभी लोग शांति बनाए रखते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाना चाहिए, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। कानून व्यवस्था को क्षति न पहुंचे इसके लिए सभी को सहयोग देना चाहिए। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अंजुमन संस्था हुब्बल्ली के नेता मुहम्मद यूसुफ सवनूर, अल्ताफ हल्लूर आदि उपस्थित थे।
समिति को शर्तों का पालन करना होगा
हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम आयुक्त ईश्वर उल्लागड्डी ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। समिति को नगर निगम की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा।
गणेश प्रतिमा स्थापना समिति पर लगाई गई शर्तें…
नगर निगम की ओर से लगाए गए अनुबंध का पालन करना चाहिए।
मूर्ति स्थापित करने से पहले पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से अनुमति लेनी चाहिए।
19 सितंबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। 21 सितंबर की दोपहर 12 बजे के भीतर विसर्जन करना चाहिए।
अधिकारियों की ओर से निर्दिष्ट स्थान पर 30 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई से अधिक पेंडल नहीं लगाना चाहिए। कोई स्थायी भवन नहीं बना सकते।
गणेशमूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार के झंडे पर विवादास्पद फोटो, पोर्ट्रेट पोस्टर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।
भडक़ाऊ भाषण और बयान नहीं दे सकते।
डीजे ध्वनि वर्धक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते।
संबंधित क्षेत्र में संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। क्षति का भुगतान करने को लेकर लिखित प्रमाण पत्र सौंपना चाहिए।
मैदान के परिसर और आसपास के क्षेत्र में पटाखे और विस्फोटकों की अनुमति नहीं है।