दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल सश्रम कारावास

10 हजार रुपए जुर्माना

बेलगावी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को तालुक के भूतरामनहट्टी गांव में एक खेत की गोशाला में लडक़ी को ले जाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 30 साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायाधीश सी.एम. पुष्पलता ने बेलगावी तालुक के गुग्र्यानट्टी गांव के आरोपी बसवराज मारुति शिंदोलकर (33) को सजा सुनाई है।
भले ही उसे पता था कि लडक़ी नाबालिग है, फिर भी 1 मार्च 2021 को उसने लडक़ी को बहला-फुसलाकर यौन शोषण करने के इरादे से बुलाया। उसने उसे कडोली गांव से अगवा कर लिया और भूतरमनहट्टी गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में बने कमरे में ले जाकर 1 मार्च से 18 जून 2021 तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। लडक़ी की मां ने इसकी शिकायत काकती थाने में की थी।

पीएसआई अविनाश ए.वाई. ने मामला दर्ज किया और जांच अधिकारी पीआई आर.एच. हल्लूर ने जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।

न्यायाधीश सी.एम. पुष्पलता ने 7 गवाहों की सुनवाई के बाद 46 दस्तावेजों और केस सामग्री के आधार पर आरोपी बसवराज शिंदोलकर को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पीडि़त लडक़ी को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त करने का आदेश दिया। दूसरे आरोपी नामदेव यल्लप्पा दुडुम्मा को मामले से मुक्त करने का आदेश दिया।

सरकारी विशेष अभियोजक एल.वी. पाटिल ने सरकार की ओर से दलीलें पेश कीं।

Spread the love

By Bharat Ki Awaz

मैं भारत की आवाज़ हिंदी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरा उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और ताज़ा ख़बरें पहुँचाना है। राजनीति, समाज, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों पर गहरी रुचि रखते हुए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाचार केवल सूचना न हों, बल्कि पाठकों को सोचने और समझने का अवसर भी दें। मेरी लेखनी का मक़सद है—जनता की आवाज़ को मंच देना और देश-समाज से जुड़े हर पहलू को ईमानदारी से प्रस्तुत करना। भारत की आवाज़ के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पाठक न केवल ख़बरें पढ़ें, बल्कि उनसे जुड़ाव महसूस करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *