अदालत ने सुनाई दो वर्ष की जेल व 1.73 लाख रुपए जुर्माने की सजा
भद्रावती (शिवमोग्गा). जातिसूचक टिप्पणी कर मारपीट करने के मामले में भद्रावती की चौथी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 1.73 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश इंदिरा मैलस्वामी चेट्टियार ने सुनाया।
सजा पाने वालों में सुन्नदहल्ली गांव के जगदीश, कांतराजु, नागेश, मंजुनाथ और प्रेम शामिल हैं।
मामले के अनुसार, सुन्नदहल्ली गांव में वी. आर्मुगम के खेत में सर्वे कार्य चल रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने सर्वे का विरोध करते हुए आर्मुगम के साथ विवाद किया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आर्मुगम को अपमानित किया और उनके साथ मारपीट की।
घटना के बाद पीडि़त की शिकायत पर पेपर टाउन पुलिस थाना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
