शिवमोग्गा. शिवमोग्गा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग ने इस संबंध में 12 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
दोषी युवक की पहचान शिवमोग्गा शहर के एए कॉलोनी निवासी अनिल कुमार के (27) के तौर पर की गई है। सजा के अतिरिक्त 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपए मृतक युवक के पिता को प्रतिकर के रूप में देने का न्यायाधीश मंजुनाथ नायक ने फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से सुरेश कुमार ए.एम. ने पैरवी की।
मामले की पृष्ठभूमि
14-10-2021 की रात को शिवमोग्गा के बापूजी नगर में गंगामत छात्रावास के सामने सडक़ पर स्वामी विवेकानंद लेआउट निवासी संतोष पीके (30) की हत्या की गई थी।
वर्तमान में सजायाफ्ता अपराधी अनिल कुमार और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मृतक संतोष पीके के पिता ने कोटे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर ने मामले की जांच की थी और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।