हुब्बल्ली. उत्तर कन्नड़ जिलाधिकारी को काली जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में जोइडा तालुक के बाड गुंद गांव के सर्वे नंबर 12 ए में गैर कृषि (एन.ए.) के जरिए अधिग्रहित भूमि पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इस संबंध में उच्च न्यायालय धारवाड़ पीठ में रिट अपील पर सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने अदालत को समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके चलते कारवार के सहायक आयुक्त ने जोइडा तहसीलदार से अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
जोइडा तालुक के बाडग़ुंद में अधिग्रहित भूमि के लिए गैर कृषि लाइसेंस जारी किया गया है। रिट अपील दायर करने वाले याचिकाकर्ता और काली नदी के बीच की भूमि बाडग़ुंद गांव के सर्वे संख्या 12/ए के रूप में है और इसे रद्दीकरण अधिसूचना से पहले गार कृषि दिया गया है।
काली नदी में व्हिसलिंग वुड रिसॉर्ट, हॉर्न बिल रिसॉर्ट, सिल्वर बिल रिसॉर्ट, बाइसन रिसॉर्ट, काली एडवेंचर्स, लगुना रिसॉर्ट, एक्वा वुड, अल्फा एडवेंचर्स, हॉर्न बिल एडवेंचर्स, स्टेट एडवेंचर्स जैसी कई जमीनों को गैर कृषि दिया गया है और जिस आधार पर एनए की अनुमति दी गई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के संदर्भ के अनुसार संबंधित दस्तावेजों के साथ समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर व्हिसलिंग वुड रिसॉर्ट के राजस्व, वन भूमि और नदी के अतिक्रमण को हटाने का काम पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण और एनए पर रिपोर्ट मांगी है, जिससे पर्यटन उद्यमियों में हडक़ंप मची है।
