23 जुलाई तक सुनवाई स्थगित

हुब्बल्ली की नेहा हत्या मामला

आरोपी को जेल की ही रोटी नसीब

हुब्बल्ली. नेहा हीरेमठ की निर्मम हत्या के आरोपी फैयाज कोंडुनायक की जमानत याचिका पर हुब्बल्ली के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई, परन्तु इसे 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

मृतका नेहा हीरेमठ की मां गीता निरंजन हीरेमठ ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पीडि़त पक्ष को भी वकील रखने की अनुमति है, इसी आधार पर नेहा के पक्ष में वकील राघवेंद्र मुतगीकर ने याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा उन्होंने वकील गुरु हीरेमठ और अशोक अणवेकर की सलाह लेने की अनुमति भी मांगी थी।

इस पर फैयाज के वकील जेड.एम. हक्करगी ने आपत्ति याचिका दायर करने की बात कही और न्यायालय ने उन्हें आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देते हुए सुनवाई को 23 जुलाई तक स्थगित कर दिया।

कॉलेज परिसर में की थी हत्या

यह दिल दहला देने वाली घटना 18 अप्रेल 2024 की शाम 4.30 बजे की है। हुब्बल्ली के विद्यानगर स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में, जब नेहा कॉलेज आई थी, तभी आरोपी फैयाज ने उसकी हत्या कर दी थी।

नेहा ने जब प्रेम प्रस्ताव ठुकराया, तो गुस्से से भरे फैयाज ने कॉलेज परिसर में घात लगाकर हमला किया था। जैसे ही नेहा घर लौटने लगी, फैयाज ने चाकू से लगभग 9 बार वार किया था। गले पर गहरे घाव के कारण नेहा को अस्पताल ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया था।

अब आरोपी को जमानत मिलती है या नहीं, इसका फैसला 23 जुलाई को होगा परन्तु फिलहाल उसके लिए जेल की रोटी ही किस्मत बनी हुई है।

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