नेहा हत्या मामला
हुब्बल्ली. बीवीबी कॉलेज परिसर में हुई छात्रा नेहा हीरेमठ की हत्या के मामले में आरोपी फैयाज कोंडनायक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद, शहर की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा है।
नेहा हीरेमठ की मां गीता निरंजन हीरेमठ ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप विभिन्न धाराओं के तहत याचिकाकर्ता के वकील राघवेंद्र मुतगीकर ने पहले ही आवेदन दायर किया था और अब उन्होंने बहस भी पूरी कर ली है। सभी दलीलों की समीक्षा के बाद न्यायाधीश ने निर्णय के लिए 4 अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा है।
कॉलेज परिसर में हुई थी हत्या
18 अप्रेल 2024 को शाम करीब 4.30 बजे हुब्बल्ली के विद्यनगर स्थित बीवीबी कॉलेज परिसर में कॉलेज आई हुई नेहा हीरेमठ की फैयाज ने बेरहमी से हत्या कर दी थी।
प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर नाराज होकर, आरोपी युवक ने लडक़ी के कॉलेज आने की जानकारी पाकर कॉलेज पहुंचा। जब नेहा घर लौट रही थी, तभी उसने कॉलेज परिसर में ही चाकू से लगभग 9 बार वार कर उसकी हत्या कर दी थी। गले पर गहरे घाव के कारण छात्रा को अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी।