मेंगलूरु. मेंगलूरु की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एफटीएफसी-2) ने साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामला कैसे उजागर हुआ
आरोपी 34 वर्षीय व्यक्ति मूलत: राणेबेन्नूर-बैलूरु का रहने वाला है, फिलहाल बाजपे में रहता था। घटना 18 दिसंबर 2024 को हुई। सुबह मां बच्ची को अपनी बहन के घर छोडक़र काम पर गई थी। दोपहर में जब मौसी बाहर गई, तब बच्ची को पड़ोस के घर में छोड़ कर गई थी। इस दौरान आरोपी पिता पहुंचा और उसने दुष्कर्म किया। रात को घर आने पर मां ने बच्ची के अंगों पर चोट देखी। पूछने पर बच्ची ने पूरी घटना बताई। अगले दिन अस्पताल जांच में मामला पुख्ता हुआ और बाजपे थाने में केस दर्ज किया गया। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संदीप ने अदालत में आरोप पत्र सौंपा था।
न्यायाधीश के.एस. मानु ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया पॉक्सो की धारा 10 के तहत 5 साल कठोर कारावास 15,000 रुपए जुर्माना (न भरने पर 2 माह साधारण कैद) और पॉक्सो की धारा 12 के तहत 1 साल साधारण कैद और 5,000 रुपए जुर्माना (न भरने पर 1 माह अतिरिक्त कैद) की सजा सुनाई।
पीडि़ता को मुआवजा
आरोपी से वसूले गए जुर्माने के 20,000 रुपए साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 30,000 रुपए कुल मिलाकर 50,000 रुपए का मुआवजा पीडि़ता को दिया जाएगा।
सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजिका सहनादेवी बोलूरु ने पक्ष रखा।