बीदर. जिला अभिहित अधिकारी डॉ. संतोष ने कहा कि बीदर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स (फुटपाथ व्यापारियों) और अन्य खाद्य विक्रेताओं को भोजन तैयार करने और वितरण में साफ-सफाई, स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए।
बीदर जिले के वेंडरों का दौरा कर उनका निरीक्षण करने के बाद डॉ. संतोष ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006, नियम 2011 के अनुसार भोजन तैयार करने और वितरण में साफ-सफाई, स्वच्छता और गुणवत्ता के बारे में जागरूक किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन 50 स्ट्रीट वेंडर्स का नि:शुल्क पंजीकरण करेगा। पंजीकरण के लिए 100 रुपए, परमिट के लिए 2000 रुपए और निर्माताओं को 3000 रुपए है। इसके लिए परमिट ऑनलाइन प्राप्त करने चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने के लिए रसोइयों का मेडिकल सर्टिफिकेट और ड्रेस कोड, हाथ के दस्ताने, टोपी का उपयोग अनिवार्य है।
उन्होंने बीदर जिले के सभी तालुकों से 70 स्ट्रीट वेंडरों का दौरा कर उनका निरीक्षण किया।