बेचने पर होगी कार्रवाई
बागलकोट. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) और रासायनिक रंगों से लेपित गणेश मूर्तियों को तालाबों तथा अन्य जलस्रोतों में विसर्जित करने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और जेल की सजा होगी। यह जानकारी मंडल के जिला पर्यावरण अधिकारी अनीलकुमार तलगेरी ने दी।
उन्होंने कहा कि पीओपी और रासायनिक रंगों की मूर्तियों के विसर्जन से जल प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। श्रद्धालुओं को प्राकृतिक वस्तुओं और प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियों की ही स्थापना करनी चाहिए।
गणेश विसर्जन के समय फूल, फल, गन्ना, केला, आम की तोरण आदि सजावटी वस्तुओं को अलग कर नगरपालिका के कचरा संग्रहण वाहनों को देना चाहिए। मंडल की ओर से शहर में चुनिंदा स्थानों पर मूर्ति विसर्जन के लिए विशेष चलित टैंक (मोबाइल टब) की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इन्हीं स्थानों पर विसर्जन करें।

