शिवमोग्गा. भद्रावती की 4वीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने हनुमंतनगर और होसमने क्षेत्रों में हुए एक हत्याकांड में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश इंदिरा मैलस्वामी चेट्टियार ने यह फैसला 29 सितंबर को सुनाया।

सजा पाए आरोपियों में हंडी रमेश (44), वेंकटराम (35), चंद्रा (37), कार्तिक (24), मधुसूदन (28), रमेश (37), नागराज (25) और सिद्धप्पा (48) शामिल हैं। इस मामले में सरकारी वकील रत्नम्मा पी ने पैरवी की।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 30 सितंबर 2020 की रात हनुमंतनगर निवासी शारुख खान (26) और हंडी रमेश के बीच पैसों के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रात हंडी रमेश और उसके साथियों ने शारुख खान की हत्या कर दी।

भद्रावती होसमने पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नगर सर्किल इंस्पेक्टर राघवेंद्र कांडीके ने इस मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

अदालत ने सभी आरोपियों को कठोर सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि गंभीर अपराध में शामिल किसी को भी न्याय से बचने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला क्षेत्र में कानून व्यवस्था और न्याय के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करेगा।

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