लक्ष्मेश्वर पुलिस थाने में आगजनी का मामला
गदग. लक्ष्मेश्वर पुलिस थाने में 2017 में हुई आगजनी के मामले में दोषी पाए जाने पर सोमवार शाम को अदालत ने 23 आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर की अदालत में सजा का ऐलान करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेश्वर शेट्टी ने मामले के आरोपियों रवि हनुमंतप्पा हत्ताल और राजू उडचप्पा होलापुर को पांच साल सश्रम कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शेष आरोपियों को तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 05-02-2017 का है। अवैध रेत परिवहन कर रहे बट्टूर गांव के निवासी शिवप्पा डोनी का वाहन को रोककर उसकी जांच करने के बाद पुलिस थाने में ही उसकी मौत हो गई थी। इससे गुस्साए सैकड़ों लोगों ने लक्ष्मेश्वर पुलिस थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी थी। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 112 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आठ लोग पहले ही मर चुके हैं तथा एक किशोर अपराधी भी है। सरकारी वकील मल्लनगौड़ा दोड्डगौडर ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।