पुलिस की सख्त चेतावनी
यादगीर. जिले में दर्ज पॉक्सो मामले को लेकर पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी साझा करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है।
जिला पुलिस अधीक्षक पृथ्विक शंकर ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी, फोटो, वीडियो क्लिप या परिजनों का विवरण सोशल मीडिया पर साझा करना दंडनीय अपराध है।
एसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नागरिक जिम्मेदारी का परिचय दें। पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाली पोस्ट अपलोड या शेयर करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गोगी थाने में मामला दर्ज
यह मामला 25 फरवरी को जिले के गोगी पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धारा धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा के तहत दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
सोशल मीडिया पर सतर्कता जरूरी
पुलिस ने व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो साझा न करने की अपील की है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पीडि़ता की गोपनीयता बनाए रखने में सहयोग करें। मामले की जांच जारी है।

