हाईकोर्ट ने तड़ीपार आदेश पर लगाई रोक
मेंगलूरु. महेश शेट्टी तिमरोड़ी के खिलाफ दक्षिण कन्नड़ जिले से रायचूर के मानवी तालुक में एक वर्ष के लिए तड़ीपार करने का आदेश जारी किया गया था। तिमरोड़ी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और अब उन्हें अस्थायी राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 8 अक्टूबर तक कोई जबरन कदम नहीं उठाना चाहिए। पुत्तूर की एसी स्टेला वर्गीस ने यह तड़ीपार आदेश जारी किया था। इसके बाद तिमरोड़ी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और कुछ समय के लिए लापता भी हो गए थे। अब तिमरोड़ी के पक्ष में हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, जिससे फिलहाल उन्हें बड़ी मुश्किल से राहत मिल गई है।
वहीं, तिमरोड़ी पर गैरकानूनी हथियार रखने का आरोप भी है और उनके घर पर तीन नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले में तिमरोड़ी तीन बार उपस्थित नहीं हुए हैं। उन्होंने मेंगलूरु सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दाखिल की है।

