सेशन कोर्ट ने पहले की थी जमानत अर्जी खारिज
अब 3 सितंबर को होगी सुनवाई
हुब्बल्ली. नेहा हिरेमठ हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी फयाज ने जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले हुब्बल्ली की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया विधि अनुसार की है।
फयाज की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी की सूचना समय पर उसके परिजनों को नहीं दी गई और प्रक्रिया में त्रुटियां हुईं परन्तु न्यायालय ने तर्कों को अस्वीकार करते हुए जमानत नहीं दी।
अब आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 3 सितंबर को धारवाड़ स्थित कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि 18 अप्रेल 2024 को बीवीबी कॉलेज परिसर में छात्रा नेहा की हत्या की गई थी। घटना के बाद से फयाज धारणवाड़ कारागृह में न्यायिक हिरासत में है और लगभग 1 वर्ष 5 माह से जेल में बंद है।