आईआरबी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेशफाइल फोटो।

शिरूर पहाड़ी भूस्खलन त्रासदी

कारवार. अंकोला जेएमएफसी अदालत ने सोमवार को राजमार्ग निर्माण कार्य कर रही आईआरबी कंपनी के आठ निदेशकों के खिलाफ अंकोला तालुक के शिरूर में भूस्खलन त्रासदी में 11 लोगों की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील सुभाष कैरन ने कहा कि ब्रह्मश्री नारायणगुरु शक्ति पीठ के प्रमुख प्रणवानंद स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अवैज्ञानिक कार्य करने वाली कंपनी ही शिरूर आपदा के लिए जिम्मेदार है। उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ी की खुदाई करने से यह दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना घटित हो सकती है, यह जानते हुए भी सुरक्षा उपाय न करने के कारण कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करने का तर्क दिया गया था।

उन्होंने कहा कि अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 101 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनी की ओर से मामला दर्ज नहीं करने को लेकर सौंपी गई याचिका भी खारिज की है।

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