छह वर्षीय बालिका पर यौन उत्पीडऩ का मामला,
मेंगलूरु. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक पॉक्सो विशेष अदालत-2) ने अरकुला गांव के मेरमजलु निवासी धर्मण पुजारी (40) को छह साल की बच्ची पर यौन उत्पीडऩ मामले में पांच साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
धर्मण पुजारी बंटवाल तालुक के एक गांव में दर्जी था। 8 जुलाई 2024 को जब एक लडक़ी चॉकलेट लेने दुकान पर गई तो उसे बहला-फुसलाकर टेलरिंग की दुकान में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीडऩ किया था। मामले की जांच करने वाले पुलिस निरीक्षक अनंत पद्मनाभ केवी ने अदालत में आरोप पत्र सौंपा था।
इस मामले में सरकार की ओर से दलील देने वाले वकील के. बद्रीनाथ नायरी ने कहा कि अपराधी को यौन उत्पीडऩ करने के मामले में न्यायाधीश मानु केएस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने आदेश दिया है कि यह राशि पीडित लडक़ी को देनी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीडि़त लडक़ी को 25 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस मामले में नौ गवाहों से सुनवाई की गई थी। 19 दस्तावेजों की पहचान की गई है।
