शिवमोग्गा. शहर के पूर्व और पश्चिम यातायात थानों की पुलिस ने हाल ही में स्कूली वाहनों की त्वरित जांच कर कई खामियां पाई थीं। कई मामले दर्ज किए थे।
इसके बाद पुलिस ने यातायात सर्कल निरीक्षक कार्यालय में स्कूली बसों के मालिक निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन बोर्ड के प्रमुखों और चालकों की बैठक की। उन्हें सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या हैं निर्देश?
स्कूली वाहनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्पीड गवर्नर अवश्य लगाना चाहिए।
स्कूल वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अद्यतन रखने चाहिए। वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए।
स्कूल वाहनों के लिए कम से कम 4 वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक नियुक्त करने चाहिए। स्कूल प्रशासकों और यातायात पुलिस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और सडक़ यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का बैठक में सुझाव दिया गया।
बैठक में डीएसपी संजीव कुमार, यातायात थाना निरीक्षक देवराज, पीएसआई तिरुमलेश, नवीन कुमार मठपति और शिवन्ननवर आदि मौजूद थे।