हुब्बल्ली. कलघटगी की एक अदालत ने एक महिला पर यौन उत्पीडऩ के मामले में एक अपराधी को एक साल की जेल और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सजायाफ्ता अपराधी की पहचान नागनगौड़ा निंगनगौड़ा गुरुनगौड़ा के तौर पर की गई है।

नागनगौड़ा ने कलघटगी तालुक के दस्तिकोप्पा गांव के एक घर में एक महिला के साथ जबरन यौन उत्पीडऩ किया था। इस संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

कलघटगी वरिष्ठ सिविल न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र होनोले ने मामले की सुनवाई की और अपराधी को सजा सुनाई।
सहायक सरकारी अभियोजक शशिकला शिवन्नवर ने आरोपी के खिलाफ दलील दी।

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