हुब्बल्ली. हत्या के प्रयास के एक मामले में धारवाड़ के मेहबूबनगर निवासी दादा खलंदर, खुर्शीद अहमद, अकील, अब्दुल समीर और चांदसाब को धारवाड़ की चौथी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को 8 वर्ष की सजा और प्रत्येक पर 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
न्यायाधीश पूर्णिमा पाई ने यह आदेश दिया है। साथ ही वसूल की गई जुर्माना राशि में से 50,000 रुपए की मुआवजा राशि पीडि़त को देने का निर्देश दिया।
क्या था मामला?
यह घटना 6 जून 2017 को घटी थी। धारवाड़ के दोड्डमनी चाल के घर के सामने मेहबूब अली दोड्डमनी नामक व्यक्ति पर डंडे से सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर हत्या का प्रयास किया गया था। हमले में उनके पुत्र रहमानसाब दोड्डमनी भी घायल हुए थे। इसके साथ ही आरोपियों ने मेहबूब अली की पत्नी को भी खींचते हुए बदसलूकी की थी।
मेहबूब अली की पत्नी की ओर से उपनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक आर.एच. भागवान और मोतीलाल आर. पवार ने जांच कर आरोप-पत्र दाखिल किया था। सरकारी वकील प्रशांत एस. तोरगल ने अभियोजन पक्ष की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी की।