हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
बेलगावी. हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने फैसला सुनाया है कि होम गार्ड विभाग के बेलगावी जिला कमांडेंट रहे किरण आर. नायक पर लगे आरोप झूठे हैं। साथ ही गृह विभाग के सचिव और होम गार्ड के डीजीपी को निलंबन आदेश वापस लेकर उन्हें फिर से जिला कमांडेंट का पद देने का निर्देश दिया है।
किरण दिसंबर 2023 में होम गार्ड विभाग के जिला कमांडेंट थे। वित्तीय कुप्रबंधन और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनके खिलाफ सरकार से शिकायत की थी। सरकार ने जांच से पहले ही उन्हें गृह विभाग के मानद पद से निलंबित कर दिया था।
इसे चुनौती देते हुए किरण ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई कर न्यायाधीश ने कहा कि कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। यह झूठा आरोप है। नि:स्वार्थ सेवा करने वाले अधिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।
इस बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किरण ने कह कि जिला गृह रक्षक विभाग के कुछ निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। मैंने उनके जरिए की गई फर्जी सेवा और फर्जी होम गार्ड की जांच की थी इसलिए ऐसा किया है। मेरा तो केवल मानदेय पद है। कोई वेतन नहीं है। ऐसे में मैं गैरकानूनी काम कैसे कर सकता हूं इस बारे में मैंने कोर्ट को आश्वस्त कराया। हाईकोर्ट ने मुझे निर्दोष करार दिया है परन्तु जिन लोगों ने मेरे सम्मान का अपमान किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं लड़ाई जारी रखूंगा।
