बीदर. जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने बीदर जिले के औराद (बी) तालुक के मुधोल (बी) गांव में फर्जी डॉक्टर नारायणराव कुलकर्णी और बसवराज ओंटे पर 50-50 हजार रुपए और स्टाफ नर्स प्रेमा जीरगे पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।
शर्मा ने गुरुवार को बीदर में जिला पंजीकरण एवं विकलांगता राहत प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की और तीनों को भविष्य में चिकित्सा पद्धति से काम न करने की चेतावनी दी।
इन फर्जी डॉक्टरों की ओर से बिना किसी मेडिकल डिग्री के चिकित्सा पद्धति से काम करने की शिकायत मिलने के बाद तालुक स्वास्थ्य अधिकारी और जिला के.पी.एम.ई. नोडल अधिकारियों ने गांव का दौरा किया, क्लीनिकों को जब्त किया और रिपोर्ट सौंपी।
इसी तरह आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. रंजीत बिरादार को भी जिलाधिकारी ने कर्नाटक आयुर्वेदिक मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने, बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने, के.पी.एम.ई. में पंजीकरण कराने के बाद ही केवल आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा पद्धति से काम करने की चेतावनी दी है।
इससे पहले जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने मलेरिया विरोधी माह जून 2025 तथा तीव्र दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 2025 के लिए जिला स्तरीय अंतर-विभागीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए तथा अस्पताल अधिकारियों को लोगों के साथ अच्छा तालमेल रखना चाहिए।
इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. ध्यानेश्वर नीरगुडे, जिला केपीएमई नोडल अधिकारी डॉ. दिलीप डोंगरे आदि उपस्थित थे।