हुब्बल्ली. उच्च न्यायालय ने पटना के प्रवासी मजदूर रितेश कुमार के मामले में अब तक की जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। रितेश कुमार हुब्बल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।
इस संबंध में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज-कर्नाटक (पीयूसीएल) संगठन के महासचिव ई. शुजायुत उल्लाह और महिला अधिकार कार्यकर्ता मधु भूषण की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की।
पीठ ने सरकारी वकीलों को मामले पर अब तक की जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सुनवाई 11 अगस्त तक स्थगित कर दी।