बागलकोट. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रंगनगौड़ा दंडन्नवर ने अपने बकाया वेतन, कमाई की छुट्टी, यात्रा भत्ता आदि को मंजूर करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। रंगनगौड़ा ने बताया कि कानूनी तार पर मिलने वाली आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का नोटिस देने के बाद भी जवान नहीं मिलने पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के मुख सचिव, कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार एवं प्रशासनिक अधिकारी और महालेखाकार को बकाया वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश केने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है।