अभियोजन की मंजूरी को दी थी चुनौती
बेंगलूरु.
आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार को झटका लगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में अभियोजन के लिए सरकार की मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी। शिवकुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को राज्य सरकार की मंजूरी को चुनौती दी थी। शिवकुमार पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार से संबंधित कई संपत्तियों की तलाशी ली थी। आयकर विभाग की जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर शिवकुमार को मंजूरी देने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने सितंबर 2019 में केंद्रीय एजेंसी को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सीबीआई ने 2020 में प्राथमिकी भी दर्ज की थी। शिवकुमार ने मुकदमा चलाने की अनुमति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी।

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