रायचूरु. मुख्य सिविल न्यायाधीश रूपा सी. वग्गा ने शुक्रवार को जिले के सिंधनूरु तालुक में बालश्रम और किशोर श्रम उन्मूलन के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए सिंधनूरु में एससी, एसटी और टीएसपी उप-परियोजना और जिला बाल श्रम परियोजना के तहत ऑटो जन जागरूकता मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर रूपा सी. वग्गा ने कहा कि बच्चों को काम पर रखना दंडनीय अपराध है। बालश्रम उन्मूलन में सभी को सहयोग करना चाहिए। शिक्षा से ही विकास संभव है। बच्चों को काम करने के बजाय स्कूल को भेजना चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि यह मोबाइल जन जागरूकता वाहन दो दिनों तक तालुक भर में उन क्षेत्रों में यात्रा करेगा जहां ज्यादातर एससी और एसटी समुदाय रहते हैं। पर्चे बांटकर और स्टिकर चिपकाकर जागरूकता पैदा की जाएगी।
इस अवसर पर प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सरस्वती ओटेकर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन. रामनगौड़ा, अधिवक्ता उरुकुंदप्पा एस.एच.पी. खाद्री, यू. बसवंतराव, हनुमंतप्पा सहित श्रम विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।