मृत-स्थानांतरण लाभार्थियों का मासिक अद्यतन अनिवार्य
प्रगति समीक्षा बैठक में गारंटी योजनाओं के अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी
हुब्बल्ली. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गारंटी योजनाओं के जिला कार्यान्वयन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्यानप्पगौड़ आर. पाटील ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के 3,96,119 लाभार्थियों का मासिक आधार पर निरंतर सत्यापन करना चाहिए। मृत और स्थानांतरित लाभार्थियों को सूची से हटाकर अद्यतन करना अनिवार्य किया गया है।
अध्यक्ष ने कहा कि गृहलक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल एवं एपीएल अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपए सहायता दी जा रही है। अगस्त 2023 से अब तक जिले में 24 किस्तों में कुल 1816.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
अन्य गारंटी योजनाओं पर निर्देश
युव निधि योजना में पंजीकृत डिग्रीधारकों को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।
गृह ज्योति और शक्ति योजना को नियमों के अनुरूप लागू करनी चाहिए और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
अन्नभाग्य योजना राशन वितरण में अनियमितता की शिकायतों की जांच कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश पाटील ने चेतावनी दी कि योजना के कार्यान्वयन में देरी या अयोग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विभिन्न तालुक समिति अध्यक्ष और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रगति समीक्षा के बाद अध्यक्ष ने सफल कार्यान्वयन के लिए विभागीय प्रमुखों का सम्मान किया।

