बच्चे को पूरा टिकट देने का मामला
बागलकोट. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 12 साल से कम उम्र के लडक़े के लिए पूरा टिकट देने वाले केएसआरटीसी को दो महीने के भीतर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अतिरिक्त टिकट का पैसा चुकाने का आदेश दिया हैै। मुधोला तालुक के अनंतपुर गांव की रहने वाली दीपा हिरेमठ पिछले साल 1 जुलाई को अपने बेटे के साथ मुधोल से विजयपुर के लिए निकली थीं।

दीपा ने कंडक्टर से कहा कि बेटा 10 साल 11 महीने का है, हाफ टिकट दे दो। कंडक्टर ने कहा कि वह 12 साल से ऊपर का है, उसे पूरा टिकट लेना चाहिए। फिर उसने जन्म प्रमाण पत्र का आधार कार्ड दिखाया परन्तु वह नहीं माना और बोला बस से उतर जाओ। इसके बाद उन्होंने पूरा टिकट लेकर यात्रा की। इसके बाद उन्होंने इस मामले को डिपो मैनेजर के ध्यान में ला कर, कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और टिकट के पैसे वापस देने की मांग की। अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। वकील जरिए नोटिस भेजने के बावजूद जवाब नहीं देने पर उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

केएसआरटीसी ने नियमों का उल्लंघन कर पूर्ण टिकट देकर सेवा में कमी और अनुचित व्यवसाय करने के बारे में साबित हो गया है। शिकायतकर्ता से प्राप्त अतिरिक्त 50 का भुगतान ब्याज सहित देना चाहिए। इसके अलावा मानसिक हिंसा झेलने के कारण विशेष मुआवजे के तौर पर 2,000 रुपए और मामले की लागत के लिए 1,000 रुपए देने का आदेश दिया।

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