हुब्बल्ली. जिला उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) को ट्रेन के दरवाजे के पास सफर कर रहे एक यात्री के गिरकर मौत होने के मामले में, मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष ईशप्पा भूते और सदस्य विशालाक्षी बोलशेट्टी ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही, मामले के खर्च के लिए 10 हजार रुपए और एक महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है।

क्या है मामला?

हुब्बल्ली के केशवनगर निवासी कीर्तिवती और सुधींद्र कुलकर्णी दंपत्ति 4 फरवरी 2023 को यशवंतपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा शिवमोग्गा जा रहे थे। रात 11.50 बजे ट्रेन रवाना हुई। सफर के दौरान सुधींद्र शौचालय गए, तभी बोगी का दरवाजा खुला और वे गलती से गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई।

रेलवे दुर्घटना में मौत होने पर विभाग की ओर से मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का नियम है। यह मुआवजा रेलवे न्यायाधिकरण में दावा दायर करने पर मिलता है परन्तु सुधींद्र के परिवार ने उपभोक्ता आयोग में बीमा राशि की मांग की, जिसे रेलवे ने देने से इंकार किया था।

इसके बाद, कीर्तिवती ने 4 फरवरी 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

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