आरोपी शिवण्णगौड़ा की जमानत रद्दयोगीश गौड़ा गौडर।

योगीश गौड़ा गौडर हत्या मामला

हुब्बल्ली. धारवाड़ जिले के हेब्बल्ली जिला पंचायत क्षेत्र के भाजपा सदस्य रहे योगीश गौड़ा गौडर हत्या मामले में 9वें आरोपी एस. अश्वत उर्फ शिवण्णगौड़ा की जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

सोमवार को न्यायाधीश एम.आई. अरुण की एकल पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रॉसिक्यूशन के गवाहों की गवाही पूरी होने तक आरोपी को जेल में रहना होगा। गवाहों की जिरह पूरी होने के बाद वह पुन: जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

क्या है मामला?

धारवाड़ उपनगर पुलिस थाने के अंतर्गत 15 जून 2016 को योगीशगौड़ा गौडऱ की हत्या हुई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले के मुख्य आरोपी, धारवाड़ के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे की सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

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