अदालत ने लगाया 3 लाख रुपए जुर्माना
दावणगेरे। जमीन अपने नाम कराने के लिए मां पर लगातार दबाव बनाने और उसकी हत्या करने के मामले में दावणगेरे की द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी बेटे लोक्या नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश कृष्णमूर्ति आर. पडसलगी ने फैसला सुनाते हुए जुर्माने की राशि में से 2.50 लाख पीडि़त परिवार को देने का आदेश दिया।
मामला दावणगेरे तालुक के नेर्लिगे गांव का है। अभियोजन के अनुसार लोक्या नायक शराब पीकर आए दिन घर में झगड़ा करता था और जमीन अपने नाम लिखने के लिए माता-पिता पर दबाव डालता था। इसी मुद्दे को लेकर परिवार में कई बार विवाद हुआ था।
जमीन नहीं दी तो जान से मारने की धमकी
10 अक्टूबर 2023 की रात करीब 12.30 बजे लोक्या नायक ने इसी बात को लेकर फिर विवाद शुरू किया। जमीन उसके नाम नहीं करने पर माता-पिता की हत्या करने की धमकी दी। विवाद बढऩे पर उसने घर में रखी मेंगलूरु की लाल खपरैल से मां के सिर, आंख और नाक पर कई बार वार किया। गंभीर चोट लगने से मां की मौत हो गई।
घटना के बाद मृतका की बेटी गौरीबाई की शिकायत पर मायकोंडा थाने में मामला दर्ज किया गया। मायकोंडा सर्किल के पुलिस उपनिरीक्षक नागराज डी. ने जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध माना और लोक्या नायक को उम्रकैद तथा 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता जयप्पा ने पैरवी की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. एच.टी. शेखर ने जांच अधिकारी नागराज डी. और पुलिसकर्मियों की जांच तथा सरकारी अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी की सराहना की।
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