हुब्बल्ली. जिलाधिकारी दिव्य प्रभु जीआरजे ने कहा कि जिला पंचायत कार्यालय में लाइव वेबकास्टिंग केंद्र स्थापित किया गया है और एसएसएलसी परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी दिव्य प्रभु ने वेबकास्टिंग केंद्र पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कहा कि एसएसएलसी परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली होगी। कुल 1522 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला और तालुक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिले में 106 परीक्षा केन्द्र एवं 1,310 परीक्षा कक्ष हैं। कर्मचारियों को परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश पाटिल ने कहा कि वेबकास्टिंग केंद्र पर बिजली और इंटरनेट की सुविधा स्थापित की गई है। किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई भी अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करने तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र का संपर्क नंबर दे दिया गया है।
सतर्कता दल के लिए 106 अधिकारी तैनात
उन्होंने कहा कि परीक्षा गतिविधियों की निगरानी के लिए सतर्कता दल का गठन किया गया है तथा 106 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तालुकवार, धारवाड़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 16-16 अधिकारी, हुब्बल्ली शहर में 35, हुब्बल्ली ग्रामीण में 13, कलघटगी में 9, कुंदगोल में 8, नवलगुंद में 9 अधिकारी तैनात किए गए हैं।
106 परीक्षा केंद्र
तालुकवार, धारवाड़ ग्रामीण और धारवाड़ शहर में 16-16 परीक्षा केंद्र, हुब्बल्ली शहर में 35, हुब्बल्ली ग्रामीण में 13, कलघटगी में 9, कुंदगोल में 6, नवलगुंड में 9 परीक्षा केंद्र हैं।
प्रथम दिन प्रथम भाषा विषय की परीक्षा
एसएसएलसी परीक्षा 21 मार्च से 4 अप्रेल तक चलेगी। पहले दिन सुबह 10 से दोपहर 1.15 बजे तक प्रथम भाषा विषय की परीक्षा होगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू
कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड की ओर से एसएसएलसी परीक्षाएं 21 मार्च से 4 अप्रेल तक होंगी। हुब्बल्ली और धारवाड़ शहरों में कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
पुलिस उपायुक्त महानिंग नंदगावी ने एक बयान में कहा कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में स्कैनिंग, जेरॉक्स और कंप्यूटर की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।