मेंगलूरु पुलिस ने जारी की कड़ी गाइडलाइंस
रात 12.30 तक ही कार्यक्रम, बिना अनुमति आयोजन पर कार्रवाई; ड्रंक एंड ड्राइव पर विशेष नजर
मेंगलूरु. नववर्ष के अवसर पर सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेंगलूरु सिटी पुलिस कमिश्नरेट ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
निर्देशों के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, रिसॉर्ट और अन्य संस्थानों को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तय की गई है। बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर रोक रहेगी।
कार्यक्रम समय सीमा : रात 12.30 बजे तक ही आयोजन की अनुमति।
ध्वनि नियंत्रण : डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि स्तर शोर प्रदूषण नियम-2000 और सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
नशीले पदार्थ व शराब : भंडारण और सेवन निषिद्ध, बिक्री के लिए आबकारी विभाग की अनुमति अनिवार्य।
सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध : बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, खेल मैदान आदि पर धूम्रपान और शराब सेवन वर्जित।
सुरक्षा इंतजाम : आयोजकों को अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन चिकित्सा वाहन और पृथक पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
नाबालिगों पर रोक: 18 वर्ष से कम आयु वालों को प्रवेश नहीं।
महिला सुरक्षा: विशेष पुलिस टास्क फोर्स तैनात होगी।
यातायात नियम: ड्रंक एंड ड्राइव पर अभियान, दोषियों के वाहन जब्त होंगे।
अनैतिक गतिविधियों पर रोक: अश्लील नृत्य, जुआ, स्टंट, व्हीलिंग, ड्रैग रेसिंग और पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध।
पुलिस आयुक्त ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आनंदमय नववर्ष उत्सव मनाने में सहयोग करें।

