बीदर और कलबुर्गी में मानव तस्करी पर कार्यशालाकलबुर्गी में विभिन्न विभागों की ओर से "मानव तस्करी रोकथाम" पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीनिवास नवले।

कलबुर्गी. कल्याण कर्नाटक के जिलों बीदर और कलबुर्गी में विभिन्न विभागों की ओर से “मानव तस्करी रोकथाम” पर एक कार्यशाला और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बीदर में जिला पंचायत के सीईओ डॉ. गिरीश बडोले ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि मानव तस्करी अवैध और असंवैधानिक गतिविधि है, जो समाज के लिए हानिकारक है। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को अपराध बताया गया है। जिले को इससे मुक्त कराने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों और जनता को मिलकर काम करना चाहिए।

जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी और न्यायाधीश प्रकाश अर्जुन बनसोडे ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को मानव तस्करी जैसे जघन्य कृत्यों से बचाने में जनता को सहयोग करना चाहिए।

अधिवक्ता बसवराज बुल्ला और बी.एस. पाटिल ने विशेष व्याख्यान दिया। विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे।
कलबुर्गी में, कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीनिवास नवले ने किया।

इस अवसर पर अपराध एवं यातायात डीसीपी प्रवीण नायक, डीसीपी चंद्रशेखर जी., मानव तस्करी रोकथाम समिति के सदस्य वाजिद पटेल आदि उपस्थित थे।

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By Bharat Ki Awaz

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