पूर्व विधायक की पत्नी के अपहरण का मामला
उडुपी. उडुपी की अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल कोर्ट ने 2008 में पूर्व विधायक रघुपति भट्ट की पत्नी पद्मप्रिया की आत्महत्या के मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज बनाने के मामले में अतुल राव को एक साल की सजा सुनाई है।
यह है मामला
10 जून 2008 को, रघुपति भट्ट की पत्नी पद्मप्रिया अपने करम्बली निवास से लापता हो गईं थी। आरोप था कि अतुल राव ने पद्मप्रिया को कार में ले जाकर कार को कुंजारुगिरि पहाड़ी के पास छोड़ कर पद्मप्रिया के अपहरण का नाटक किया था।
बाद में, उसने फर्जी पता और ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज बनाए और बेंगलूरु, दिल्ली में कमरा किराए पर लिया था। कुंजारुगिरि में पद्मप्रिया की कार मिलने के बाद अपहरण में अतुल राव की संलिप्तता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।