ग्राम पंचायत अध्यक्ष पर बाल विवाह का आरोपभीमशी कालिमणी।

15 वर्षीय बालिका से विवाह

5 माह पूर्व दिया था बच्चे को जन्म

बेलगावी. हुक्केरी तालुक के बसापुर गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमशी कालिमणी पर 15 वर्षीय नाबालिग से विवाह करने का गंभीर आरोप है। यह घटना 5 नवम्बर 2023 की बताई जा रही है।

बाल अधिकारों और मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रही संस्था स्पंदन एनजीओ के अनुसार, उक्त बालिका ने पांच माह पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। यह प्रकरण उजागर होते ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने और पीडि़ता को सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे।

कार्रवाई में लापरवाही

आरोप है कि बाल आयोग ने जिला पंचायत सीईओ, जिलाधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था परन्तु डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आरोपी अध्यक्ष अपने राजनीतिक प्रभाव और दो मंत्रियों के नाम का दुरुपयोग कर कार्रवाई से बचता रहा।

नाबालिग होने की पुष्टि हुई

जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ. परवीन ने बताया कि हमने चार बार बसापुर जाकर छानबीन की, परन्तु बालिका का पता नहीं चल सका। जन्म प्रमाण पत्र से उसकी नाबालिग होने की पुष्टि हुई है।

जांच की जाएगी

महिला एवं बाल कल्याण विभाग के उपनिदेशक चेतन कुमार ने कहा कि नए जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट से मिलान कर जांच की जाएगी।

राजनीतिक दबाव

स्पंदन की प्रतिनिधि सुशीला का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण स्पष्ट मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही।

एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि बाल अधिकार आयोग सीधे कार्रवाई कर सकता था। फिर भी मैंने अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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