बागलकोट. शराब की लत छोडऩे की सलाह पत्नी ने दी, तो नाराज होकर पति ने उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.वी. विजय ने आरोपी को आजन्म कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

यह घटना बीलगी तालुक के बूदिहाल गांव की है। दोषी का नाम मल्लप्पा हेरकल है।

मल्लप्पा रोज शराब पीकर घर आता था। पत्नी पार्वती ने कई बार उसे समझाया था कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, रोज शराब पीने से जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा परन्तु नशे में धुत मल्लप्पा ने पत्नी पर लगातार अत्याचार किया और एक दिन कुदाल से वार कर हत्या कर दी।

मामले की रिपोर्ट बीलगी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। उस समय के पुलिस निरीक्षक शिवानंद कमतगी ने चार्जशीट दाखिल की थी।

न्यायालय ने मल्लप्पा को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही पीडि़त पक्ष को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

सरकार की ओर से प्रधान सरकारी अभियोक्ता वी.जी. हेबसूर ने पक्ष रखा।

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