75 हजार रुपए जुर्माना

शिवमोग्गा. नाबालिग बालिका से यौन शोषण के मामले में तीर्थहल्ली तालुक निवासी एक व्यक्ति को शिवमोग्गा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीएससी-1) ने दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने पीडि़ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायाधीश निंगनगौड़ा बी. पाटील ने 30 अगस्त को फैसला सुनाया। सरकारी पक्ष से अभियोजक श्रीधर एच.आर. ने पैरवी की थी।

यह मामला 2022 का है जब आरोपी ने 17 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था। माळूर पुलिस थाने में पोक्सो और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच अधिकारी प्रवीन नीलम्मनवर ने आरोपपत्र दाखिल किया था।

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