महिलाओं हिंसा को रोकना सभी का कर्तव्य

इलकल (बागलकोट). समाज सेविका सावित्री आचार्य ने कहा कि समाज और परिवार की आधार स्तंभ महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकना सभी का कर्तव्य है।

वे शहर के विजय महांतेश बालिकाओं की डिग्री कालेज में आयोजित बाल-विवाह एवं पोक्सो कानून जागरूकता कार्यक्रम में बोल रही थी।

उन्होंने कहा कि आजादी के आठ दशक बाद भी महिलाओं के साथ हिंसा -अत्याचार हो रहे हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हर तालुक केंद्र में महिला सांत्वना केन्द्र है। उत्पीडि़त महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए।

अधिवक्ता विशालाक्षी ने कहा कि शिक्षा की कमी की वजह से महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं है। बाल-विवाह से मासूमियत की हत्या होती है। पोक्सो कानून 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक हिंसा -यातना से रक्षा करता है।

सखी वन स्टाफ सेंटर की प्रशासनिक अधिकारी शंकरम्मा जम्मनकट्टी ने कहा कि बाल विवाह कानून के खिलाफ है। इससे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। बाल विवाह बच्चों का बचपन छीन लेता है। बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए।

महिला एवं शिशु अधिकारी सुमंगला हिरेमनी ने विचार व्यक्त किया। प्राचार्य बी.बी. सुग्गमद की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।

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