ग्राम पंचायत की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश

कोप्पल. येलबुर्गा तालुक के हिरम्यागेरी ग्राम पंचायत कार्यालय में ही एक ग्राम पंचायत सदस्य की ओर से पीडीओ पर हमला करने की घटना के बाद, कोप्पल जिला परिषद के सीईओ ने उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए कलबुर्गी क्षेत्रीय आयुक्त को प्रस्ताव सौंपा है।

पीडीओ रत्नम्मा गुंडन्नवर पर पिछले वर्ष 27 मार्च को ग्राम पंचायत की सदस्य शांतम्मा बांडीवड्डर ने हमला किया था। इस घटना का सरकारी कर्मचारियों और पंचायत राज कर्मचारियों की ओर से व्यापक विरोध किया गया था। सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किया था। इसके चलते कोप्पल जिला परिषद के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) राहुल रत्नम पांडे ने कर्नाटक ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 43(ए) 1(1) के तहत कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलबुर्गी क्षेत्रीय आयुक्त को पत्र लिखा है।

पीडि़ता पीडीओ रत्नम्मा गुंडन्नवर की अपील, येलबुर्गा पीएसआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर, हमले के सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न संगठनों की ओर से ग्राम पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द करने की अपील का हवाला देते हुए, जिला परिषद के सीईओ ने प्रस्ताव सौंपा है। क्षेत्रीय आयुक्त संबंधित आरोपियों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करेंगे।

Spread the love

By Bharat Ki Awaz

मैं भारत की आवाज़ हिंदी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरा उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और ताज़ा ख़बरें पहुँचाना है। राजनीति, समाज, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों पर गहरी रुचि रखते हुए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाचार केवल सूचना न हों, बल्कि पाठकों को सोचने और समझने का अवसर भी दें। मेरी लेखनी का मक़सद है—जनता की आवाज़ को मंच देना और देश-समाज से जुड़े हर पहलू को ईमानदारी से प्रस्तुत करना। भारत की आवाज़ के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पाठक न केवल ख़बरें पढ़ें, बल्कि उनसे जुड़ाव महसूस करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *