गंगावती न्यायालय ने लगाया 2 लाख रुपए जुर्माना
गंगावती (कोप्पल)। इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों के नाम पर नकली दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले आरोपी वेंकोब अंगडी को गंगावती प्रधान सिविल एवं जेएमएफसी न्यायालय ने तीन वर्ष का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
नकली दस्तावेज और खाते खोले
मल्लापुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान लाभार्थी अंजिनम्मा, लक्ष्मी, रेणुकम्मा और गंगम्मा के नाम का दुरुपयोग किया गया। आरोपियों ने नकली दस्तावेज बनाकर गंगावती एक्सिस बैंक और मल्लापुर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में खाते खोले।
1.35 लाख रुपए की राशि का दुरुपयोग
सरकार से मंजूर 1.35 लाख रुपए की राशि को घर निर्माण किए बिना ही ग्राम पंचायत से चेक के माध्यम से प्राप्त कर नकद कर लिया गया और निजी उपयोग में खर्च किया गया। इस संबंध में वर्ष 2014 में ग्रामीण थाने में मामला दर्ज हुआ था।
न्यायालय का फैसला
जांच अधिकारी बी. अमरेश ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने 5 सितम्बर को वेंकोब अंगडी को सजा सुनाई।
सरकार की ओर से सहायक सरकारी अभियोजक निरंजनस्वामी और देवय्यस्वामी हिरेमठ ने पक्ष रखा।
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