नियम उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द की चेतावनी
दरों और स्टॉक का बोर्ड अनिवार्य, कालाबाजारी व कृत्रिम अभाव पर कड़ी कार्रवाई
धारवाड़. जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी स्नेहल आर. ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेता अपने-अपने बिक्री केंद्रों के सामने प्रतिदिन उर्वरकों के दाम और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सख्त निर्देश
जिलाधिकारी स्नेहल आर. ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलना, अवैध भंडारण करना या कृत्रिम अभाव पैदा करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं
जिलाधिकारी स्नेहल आर. के अनुसार वर्ष 2025-26 में जिले में 57,069 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक की बिक्री हुई थी। वहीं 2026-27 के लिए 54,648 मीट्रिक टन की मांग अनुमानित है। वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और केंद्र व राज्य सरकार से समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
‘लिंकिंग’ पर पूर्ण प्रतिबंध
उन्होंने स्पष्ट किया कि सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ किसी भी अन्य उत्पाद—जैविक खाद, कीटनाशक, नैनो उर्वरक या सूक्ष्म पोषक तत्व को जबरन जोडक़र बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराने चाहिए।
पीओएस मशीन से ही बिक्री अनिवार्य
जिलाधिकारी ने विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि उर्वरकों की बिक्री केवल पीओएस मशीन और किसान आईडी (एफआईडी) के आधार पर ही करनी चाहिए। एक एकड़ भूमि पर प्रति माह एक बोरी उर्वरक देने का नियम सख्ती से लागू करना चाहिए।
नियम तोडऩे वालों पर कार्रवाई
हालिया निरीक्षण में अधिक बिक्री करने वाले कई विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। 103 केंद्रों की जांच में 64 को बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए, 32 को नोटिस जारी किया गया और 5 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। इसी तरह डीएपी उर्वरक के मामले में भी कई विक्रेताओं पर कार्रवाई हुई है।
सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी स्नेहल आर. ने दोहराया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या अधिक कीमत वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई तय है।
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