सरकारी स्कूल की छत गिरने का मामला
लापरवाही पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल का सख्त रुख; अखबार की रिपोर्ट पर लिया स्वतः संज्ञान
बागलकोट: मुगळ्ळोळ्ळी स्थित सरकारी स्कूल की छत ढहने की गंभीर घटना को लेकर लोकायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य सरकार के मुख्य सचिव से लेकर स्कूल के हेडमास्टर तक के खिलाफ लोकायुक्त ने स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए मामला दर्ज किया है।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल ने समाचार पत्र में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी इस तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
इन प्रमुख अधिकारियों पर दर्ज हुआ केस:
राज्य सरकार के मुख्य सचिव (CS) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS)
लोक शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त
बागलकोट जिलाधिकारी (DC) और जिला पंचायत सीईओ (Zilla Panchayat CEO)
उप निदेशक सार्वजनिक शिक्षण (DDPI) और क्षेत्र शिक्षा अधिकारी (BEO)
संबंधित सरकारी स्कूल के मुख्य शिक्षक (हेडमास्टर)
पंचायती राज इंजीनियरिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer)
जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत और रख-रखाव में अनदेखी करने वाले प्रशासनिक तंत्र पर इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। लोकायुक्त ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
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