जाति-आय प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए 25 सितंबर तक संशोधन की सुविधा, शुल्क भुगतान 28 तक
मेंगलूरु। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राहत दी है। विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणियों में शामिल विवाहित महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को जाति एवं आय प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर दिया गया है।
विभाग ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पीएसटी-सामान्य, शिक्षक, पीई ग्रेड-1, जीपीटी और सीएसटी तथा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक ग्रेड-1 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिला एवं संभागवार अधिसूचना जारी की थी।
25 सितंबर तक कर सकेंगे संशोधन
अधिसूचना में 2ए, 2बी, 3ए और 3बी श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में जाति एवं आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था। विवाहित अभ्यर्थियों ने प्रमाणपत्र से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद विभाग ने कर्नाटक राजपत्र में पूरक अधिसूचना जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।
इसके तहत संबंधित आरक्षित श्रेणियों के विवाहित महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें अब 25 सितंबर तक आवेदन में संपादन कर नया जाति एवं आय प्रमाणपत्र अपलोड करने का अवसर दिया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान 28 सितंबर तक किया जा सकेगा।
विभाग ने अभ्यर्थियों से एडिट विकल्प का उपयोग कर प्रमाणपत्र अपलोड करने तथा अन्य किसी जानकारी में त्रुटि होने पर उसे भी सुधारकर आवेदन पुन: जमा करने को कहा है।
अधिक जानकारी संबंधित जिला उपनिदेशक (प्रशासन) एवं भर्ती प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विभाग ने cackarnataka1@gmail.com पर संपर्क की सुविधा भी दी है।
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