धारवाड़ नगर निगम : सरकार ने जारी की अधिसूचनाधारवाड़ नगर निगम

आपत्तियों के लिए 30 दिन की समयसीमा
हुब्बल्ली. हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम को विभाजित करने तथा धारवाड़ और हुब्बल्ली के लिए अलग-अलग निगम बनाने की अधिसूचना मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
धारवाड़ नगर निगम को 120.94 वर्ग किलोमीटर और हुब्बल्ली नगर निगम को 127.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया है।
धारवाड़ नगर निगम का अधिकार क्षेत्र और क्षेत्र विवरण को अनुसूची ए1 में तथा सीमा विवरण अनुसूची बी1 में दिया गया है, जबकि हुब्बल्ली नगर निगम का अधिकार क्षेत्र और क्षेत्र विवरण अनुसूची ए2 में तथा सीमा विवरण अनुसूची बी2 में दिया गया है। .
अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। आवेदन लिखित रूप में निदेशक, नगर प्रशासन निदेशालय, 9वीं मंजिल, वी.वी. टॉवर, बेंगलूरु को प्रस्तुत करना चाहिए।
गौर तलब है कि 2 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धारवाड़ के लिए एक अलग निगम के गठन को मंजूरी दी गई थी।

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