कलबुर्गी में होली पर ‘ड्राई डे’ घोषितजिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम।

3 मार्च दोपहर 3 बजे से 4 मार्च रात 12 बजे तक शराब बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित

कलबुर्गी. होली पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलबुर्गी जिला प्रशासन ने दो दिनों के लिए पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का आदेश जारी किया है।

जिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 3 मार्च दोपहर 3 बजे से 4 मार्च रात 12 बजे तक जिले में सभी प्रकार की शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में बार और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के चलते लिया गया है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Spread the love

By Bharat Ki Awaz

मैं भारत की आवाज़ हिंदी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरा उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और ताज़ा ख़बरें पहुँचाना है। राजनीति, समाज, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों पर गहरी रुचि रखते हुए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाचार केवल सूचना न हों, बल्कि पाठकों को सोचने और समझने का अवसर भी दें। मेरी लेखनी का मक़सद है—जनता की आवाज़ को मंच देना और देश-समाज से जुड़े हर पहलू को ईमानदारी से प्रस्तुत करना। भारत की आवाज़ के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पाठक न केवल ख़बरें पढ़ें, बल्कि उनसे जुड़ाव महसूस करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *