3 मार्च दोपहर 3 बजे से 4 मार्च रात 12 बजे तक शराब बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित
कलबुर्गी. होली पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलबुर्गी जिला प्रशासन ने दो दिनों के लिए पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी फौजिया तरन्नुम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 3 मार्च दोपहर 3 बजे से 4 मार्च रात 12 बजे तक जिले में सभी प्रकार की शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में बार और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के चलते लिया गया है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

