उप लोकायुक्त पर आपत्तिजनक पोस्ट, दो डॉक्टरों पर स्वत: संज्ञान
लोकायुक्त अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई
बीदर. कर्नाटक के उप लोकायुक्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट करने के मामले में लोकायुक्त ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो चिकित्सकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आरोपितों में विजयपुर के आदर्शनगर निवासी फिजिशियन एवं मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. अमित पुंडलिक काले तथा बीदर जिले के औराद तालुक के कौठा (बी) गांव निवासी डॉ. सिद्धू रमेश देवरे शामिल हैं।
अस्पताल निरीक्षण के बाद विवाद
गत 20 जून को उप लोकायुक्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा ने बीदर जिला सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की अव्यवस्थाओं और कमियों पर नाराजगी जताई थी। निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद दोनों चिकित्सकों ने इंस्टाग्राम पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिन्हें लोकायुक्त संस्था की गरिमा और अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला माना गया।
धाराओं के तहत दर्ज मामला
लोकायुक्त की शिकायत में कहा गया है कि संबंधित टिप्पणियां संस्था की संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने वाली तथा उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इसी आधार पर कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 17 सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कड़ी सजा का प्रावधान
अधिकारियों के अनुसार, दोष सिद्ध होने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत भी सार्वजनिक सेवक के कार्य में बाधा डालने तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है। मामले की जांच जारी है।
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