पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट से निराशासुप्रीम कोर्ट

अंतरिम मतदान अधिकार से इनकार

एसआईआर प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

90 लाख नाम हटाए

लंबित अपीलों के बावजूद मतदान का अवसर नहीं

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची शुद्धीकरण की विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को अंतरिम मतदान का अधिकार देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील लंबित रहने के बावजूद ऐसे मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कम से कम 16 लाख अपीलें लंबित हैं और इस माह के अंत में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनाव में उन्हें मतदान का अवसर मिलना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। यदि हम अनुमति देंगे तो अन्य मतदाताओं के अधिकारों का हनन होगा।

न्यायाधीश जॉयमल्य बागची ने कोलकत्ता उच्च न्यायालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एसआईआर प्रक्रिया में कुल 34 लाख अपीलें दर्ज हुई हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है और चुनाव से पूर्व नए नाम जोड़ना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अपील न्यायाधिकरणों से संपर्क कर चुके हैं, इसलिए अंतरिम मतदान अधिकार देने की मांग असंगत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व न्यायाधीशों द्वारा संचालित अपील न्यायाधिकरणों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नाम हटा रहा है और अपीलों की समय पर सुनवाई नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने भी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था।

यह निर्णय पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं और उनकी अपीलें अभी लंबित हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की अंतिम सूची ही मान्य होगी और अंतरिम मतदान का कोई प्रावधान नहीं होगा।

 

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By Bharat Ki Awaz

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