20 साल से मुआवजा नहीं, किसान के चप्पल प्रहार प्रकरण में लोकायुक्त सख्त
बागलकोट. चार एकड़ भूमि अधिग्रहण के दो दशक बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से उपजे विवाद और अधिकारी पर किसान द्वारा चप्पल से प्रहार किए जाने के मामले में कर्नाटक उपलोकायुक्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बागलकोट नगर विकास प्राधिकरण (बुडा) के पांच अधिकारियों को नोटिस जारी कर 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
20 वर्षों से मुआवजे के लिए भटक रहा किसान
बागलकोट शहर के डूब प्रभावितों के पुनर्वास के लिए बागलकोट नगर विकास प्राधिकरण ने करीब 20 वर्ष पूर्व किसान बसवराज दोड्डमनी की चार एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। आरोप है कि इसके बावजूद किसान को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया और वह वर्षों से कार्यालयों के चक्कर काटने तथा आंदोलन करने के बावजूद न्याय से वंचित रहा। इसी पृष्ठभूमि में किसान द्वारा एक अधिकारी पर चप्पल से हमला करने की घटना सामने आई थी।
लोकायुक्त की कड़ी टिप्पणी
उपलोकायुक्त ने कहा कि पात्र किसान को न्यायोचित मुआवजा नहीं देना अधिकारियों की गंभीर लापरवाही, दुरुपयोग और कुप्रशासन का संकेत है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300-ए का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों ने किसान के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की है।
25 वर्षों का पूरा ब्योरा मांगा
उपलोकायुक्त ने अधिकारियों से पिछले 25 वर्षों में पुनर्वास के लिए अधिग्रहित भूमि, मुआवजा पाने वाले लाभार्थियों की संख्या, लंबित मामलों, विकसित लेआउट में अवितरित भूखंडों तथा जारी किए गए स्वामित्व पत्रों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।
जुलाई में होगी अहम सुनवाई
मामले की प्रतिलिपि शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिला प्रशासन तथा संबंधित मंत्री को भी भेजी गई है। 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सभी अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करना होगा।
गंभीर प्रशासनिक विफलता
भूमि गंवाने के बाद भी एक गरीब किसान न्याय के लिए भटकता रहा और अधिकारी संवेदनहीन बने रहे। यह गंभीर प्रशासनिक विफलता है।
–न्यायाधीश बी. वीरप्पा, कर्नाटक उपलोकायुक्त
इन अधिकारियों को नोटिस
नगर योजना सदस्य एवं सहायक कार्यकारी अभियंता, बागलकोट नगर विकास प्राधिकरण
विषय प्रबंधक, भूमि मुआवजा वितरण शाखा
विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी
पुनर्वास अधिकारी
बागलकोट तहसीलदार
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