वन विभाग ने बदले नियम; 30 दिन पहले होगी बुकिंग
एजेंटों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम
बेल्तंगडी (दक्षिण कन्नड़). कर्नाटक वन विभाग ने ट्रेकिंग बुकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नए नियम लागू किए हैं। अब ट्रेकिंग स्लॉट 15 दिन के बजाय 30 दिन पहले बुक किए जा सकेंगे, लेकिन बुकिंग रद्द करने पर पहले की तरह पूरी राशि वापस नहीं मिलेगी। विभाग ने संशोधित नियम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।
नए नियमों के अनुसार, ट्रेकिंग की निर्धारित तिथि से सात दिन पहले तक बुकिंग रद्द करने पर केवल 50 प्रतिशत शुल्क वापस किया जाएगा। सात दिन से कम समय पहले रद्द करने पर कोई भी धनराशि वापस नहीं मिलेगी। पहले सात दिन पूर्व रद्द करने पर 100 प्रतिशत राशि लौटाने का प्रावधान था।
वन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रेकिंग के दौरान ऑनलाइन बुकिंग में प्रयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। सभी बुकिंग और भुगतान केवल अरण्य विहार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
विभाग के अनुसार, कुछ एजेंट 100 प्रतिशत रिफंड की सुविधा का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में ट्रेकिंग स्लॉट पहले से बुक कर लेते थे और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर बेचते थे। इसी कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से पूर्ण धन वापसी की व्यवस्था समाप्त की गई है। साथ ही, रद्द किए गए स्लॉट को अब दोबारा नई बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
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